Thursday, September 7, 2017

25 सितम्बर तक खुले में शौच मुक्त करने के दिए निर्देश - महाजन

जयपुर, 07 सितम्बर। जिला कलक्टर सिद्धार्थ महाजन ने नगर-निगम एवं नगर पालिकाआंे के अधिकारियों को 25 सितम्बर तक खुले में शौच मुक्त करने के निर्देश दिये है इसमें शिथिलता नहीं बरते।
जिला कलक्टर महाजन गुरूवार को कलेक्टेªट के सभागार में खुले में शौच मुक्त करने से संबंधित आयोजित बैठक में बोल रहे थे। जिला कलक्टर ने अधिकारियों से कहा है कि अपने क्षेत्र को शत-प्रतिशत खुले में शौच से मुक्त करने की सुनिश्चितता करें। उन्होंने इस कार्य में धीमी गति से किये जा रहे कार्यों पर नाराजगी जताई है और उन्होंने शेष रहे शौचालय निर्माण के कार्यों की शीघ्र स्वीकृति जारी कर शत-प्रतिशत ओडीएफ करने के निर्देश दिये। उन्होंने अधिकारियों को ओडीएफ किये गये कार्यों की सूचना ऑनलाईन करने के साथ ही स्थानीय नागरिकों की सुविधानुसार सामुदायिक शौचालय भी बनाने के निर्देश दिये है।
जिला कलक्टर ने अधिकारियों से कहा है कि घर-घर जाकर सर्वे करे कि घरों में शौचालय है या नहीं जिनके घरों में शौचालय नहीं है और खुले में शौच जाते हैं उनके परिवार की सदस्यों की संख्यानुसार प्रति सदस्य 500 रूपये का जुर्माना लगाये ताकि कोई भी खुले में शौच नहीं जाये। इसके अतिरिक्त गली, मौहल्लों, सड़कों पर गन्दगी करने वालों के खिलाफ भी जुर्माना लगाने के निर्देश दिये।
जिला कलक्टर ने अधिकारियों को प्लास्टिक कैरी बैग का विक्रय या उपयोग करने वाले दुकानदारों पर एक लाख रूपये का जुर्माना करने के साथ दुकानों के सामने डस्टबीन रखने के भी निर्देश दिये। इस कार्य से पूर्व स्थानीय व्यापार मण्डल को इसकी जानकारी देकर कार्यवाही करने के निर्देश दिये। इसके लिए 02 अक्टूबर तक विशेष अभियान चलाकर कार्यवाही करने के निर्देश दिये है। बैठक में नगर-निगम उपायुक्त डॉ. हरसहाय मीना, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, नगर पालिकाओं के अधिशाषी अधिकारी उपस्थित थे।

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